समस्तीपुर,राज कुमार राय, न्यूज़ वर्ल्ड ।। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव में 14 वर्ष पुर्व हुई तेजाब कांड मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह ने 12 अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। जिसमें 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड एवं नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में दिनेश महतो, धर्मेंद्र महतो, जय कुमार महतो, अमरनाथ महतो, जितेंद्र कुमार, बड़े लाल महतो, रामदेव महतो, राम उदगार महतो, राम चरित्र महतो, हरेराम महतो, श्री नारायण महतो, हरिचरण महतो शामिल है।
अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह, उपेंद्र ठाकुर, सीताराम यादव तथा कृष्ण कुमार आदि ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। घटना के बारे में बताया जाता है कि 14 वर्ष पूर्व ढ़ट्ठा गाँव में बहुचर्चित 5 मई 2005 को सुबह के समय में दो पक्षों में मारपीट के बाद तेजाब से खूनी खेल खेला गया था जिसमें तेजाब हमले में तीन भाइयों की मौत हो गई थी। एवं बचाव कर रहे दो महिलाएं भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इस मामले में रोसड़ा थाना में स्व. दामोदर दास की पत्नी सीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसका कांड संख्या 44/2005 दर्ज कराया गया था।
जिसमें सीता देवी ने घटना का समय समय सुबह बताते हुए उसने कहा था कि वह अपने पुत्र राम रतन दास के साथ रोसड़ा जाने के तैयारी के लिए निकली थी इसी बीच अचानक मारपीट कर तेजाब से हमला किया गया था जिसमे राम रतन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जबकि मनोज एवं विश्वनाथ की मौत इलाज के दौरान हो गया था। वहीं आजीवन कारावास में दोषी पाए गए लोगों के परिजनों ने बताया कि एक तरफा न्याय की गई है हम इस फैसले से खुश नहीं हैं न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील करेंगे। सुनवाई के दौरान सैकड़ों संख्या में कोर्ट परिसर में भीड़ उमर पड़ी.